Land Law : उत्तराखंड में अब जमीन खरीदने के लिए सत्यापन जरूरी, नए कानून की तैयारी

Land Law : उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब जमीन खरीदने और व्यापार करने के लिए एक कड़े कानून से गुजरना होगा, क्या है यह नया कानून और क्या कुछ तैयारी धामी सरकार ने इस नए कानून को लेकर की है, ताकि वेरिफिकेशन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे।

बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन के नियम से गुजर ना होगा,यानी अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जैसे नियमों के मुताबिक आसान बाहरी प्रदेशों के लोगों के लिए होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार कड़े नियम इसको लेकर बनाने जा रही है, जिससे बेरोक टोक जमीनी प्रदेश में ना खरीदी जाए। इसको लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा भी हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन खरीदने के लिए वेरीफिकेशन को मंजूरी भी दे दी है।

Land Law : 

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सत्यापन की प्रक्रिया :

बताया जा रहा है कि जो भी लोग बाहरी प्रदेशों के उत्तराखंड में व्यापार करने या घर बनाने के लिए जमीन खरीदेंगे, उन्हें सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उन्हें जमीन खरीदने से पहले वेरिफिकेशन का फॉर्म भरना होगा, जिसके माध्यम से जिस जगह के मूलनिवासी जमीन खरीदने वाला व्यक्ति होगा, उनके नजदीकी थाने से उनका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही बाहरी प्रदेशों की व्यक्ति जमीन खरीद पाएंगे सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी देते हुए कहा है कि राजस्व विभाग को इसके लिए अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए यानी कि अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा।

धामी सरकार के इस फैसले से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है,भाजपा का कहना है कि आम जनता भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर सरकार का आभार व्यक्त कर रही है, अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीदने या कारोबार करने की सोचते हैं वह उत्तराखंड में जमीन नहीं ले पाएंगे और इससे देवभूमि का जो माहौल है वह शांत ही रहेगा,जिसके ये उत्तराखंड जाना और पहचान जाता है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में जमीन खरीद ली है, क्या सरकार उनका भी वेरिफिकेशन करवाएगी।

नया कानून :

Land Law :  बाहरी प्रदेशों के व्यक्तियों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर सरकार नया कानून बनाने जा रही है,जिसके तहत माना जा रहा है कि अपराधी किस्म के लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा,ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार कब तक प्रदेश सरकार इसको लेकर अध्यादेश लेकर आती है,और क्या वास्तव में अध्यादेश लाने के बाद अपराधी किस्म के प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड में जमीन नहीं मिल पाएगी इस पर भी सभी की नजर रहेंगी।

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