Sanjay Singh: दिल्ली की अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (एएपी) के नेता संजय सिंह को राज्यसभा के लिए पुन: नामांकन के फॉर्म और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी।
विशेष जज एम. के. नागपाल ने संजय सिंह के दायर आवेदन पर आदेश पारित किया। जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है और निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कराने के लिए दो जनवरी को नोटिस जारी किया है, आवेदन में संजय सिंह ने कहा कि इसके लिए नामांकन पत्र नौ जनवरी तक जमा किए जाने हैं।
आवेदन में तिहाड़ जेल अधीक्षक को संजय सिंह को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने की अपील की गई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति को बनाने और उसे लागू करने में अहम भूमिका निभाई। जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक फायदा पहुंचा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।