PUNJAB : पंजाब में सरकार ने सभी पंचायतों को भंग कर दिया है, इसको लेकर आज आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद वहां प्रबंधक लगा दिए गए हैं।
पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर दी गयी है, इसके साथ ही जिला परिषदों, ब्लॉक समतिस और पंचायतों को भंग कर दिया है और जिला परिषदों और ब्लॉक समतिस के चुनाव 25 नवंबर तक और पंचायत चुनाव 31 दिसंबर 2023 तक कराने का आदेश भी जारी किये है।
PUNJAB:
पंजाब सरकार ने ग्राम पंचायतों को पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 29-ए के अधीन कर भंग किया है। राज्य सरकार पंचायती रिकॉर्ड को सहेज व सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक शिक्षा व पंचायत अफसर, पंचायत अफसर, जूनियर इंजीनियर और ग्रामीण विकास अफसरों को प्रबंधक नियुक्त करने पर विचार कर रही है।
इसके लिए प्रबंधकों को 14 अगस्त तक ग्राम पंचायतों का बंटवारा कर पेन ड्राइव समेत सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्रोफार्मा भेजने के आदेश जारी किए गए हैं।