Punjab: पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू, इस सत्र में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई.
इसके साथ ही प्रश्नकाल, प्रस्तावों के अलावा दो बिल भी पेश किए जाएंगे, इसमें पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स संशोधन बिल 2023 है, जिसमें राज्य में जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
एक बिल फिस्कल रिस्पांसबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल 2023 भी पेश किया जाना है, इस बिल के तहत सरकार अब कर्ज लेने की सीमा को निर्धारित नहीं करेगी, बल्कि इसे केंद्र सरकार की सीमा के साथ ही जोड़ दिया जाएगा।
इससे पहले यह प्राविधान था कि राज्य सरकार अपने जीएसडीपी का कुल 3.5 प्रतिशत कर्ज ले सकती है। वित्त विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अब जो केंद्र सरकार तय करेगी उसके अनुसार ही सीमा तय कर ली जाएगी, सरकार को हर बार अलग तौर पर बिल लाने की जरूरत नहीं रहेगी।
वहीं सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन 29 नवंबर को भी बिल पेश किये जाने है, सत्र में तीन और बिल भी आने हैं। संभव है कि ये बिल बुधवार को पेश किए जाएं। इसमें द इंडियान स्टांप संशोधन बिल 2023 भी शामिल है। इसमें सरकार को कोई चीज गिरवी रखकर कर्ज लेने पर स्टांप ड्यूटी लेने का अधिकार होगा। अभी तक बैंक ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक और बिल ट्रांसफर आफ प्रापर्टी (पंजाब संशोधन )बिल 2023 भी पेश किया जाना है।
बता दें कि पिछले सत्र को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अवैध घोषित करार दिया था जिसके ख़िलाफ़ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से पंजाब सरकार के पक्ष में फ़ैसला सुनाने की बात मान सरकार ने एक बार फिर से विशेष सत्र बुलाया है.