Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट की निगरानी में सर्वे की इजाजत दी थी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 14 दिसंबर, 2023 के आदेश पर रोक लगा दी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह की जगह पर पहले मंदिर होने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट को मुकदमे में किसी भी दूसरे आवेदन पर फैसला लेने से पहले वादी की नामंजूरी के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था।
समिति ने इस आधार पर याचिका खारिज करने की मांग की थी कि मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के मुताबिक गलत है।