Gyanvapi Case: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर दिया बड़ा फैसला, ASI सर्वे को मिली मंजूरी

Gyanvapi Case:  ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने ASI सर्वे के पक्ष में फैसला देते हुए ASI के सर्वे की मंजूरी दे दी है, कोर्ट ने हिन्‍दुओं के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, वाराणसी कोर्ट ने ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है।

ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने ASI यानि वैज्ञानिक सर्वे को मंजूरी दे दी है, यह फैसला हिन्‍दू पक्ष के लिए माना जा रहा है। हिन्‍दू पक्ष ने ASI सर्वे की मांग की थी और मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। अब विवादित हिस्से को छोड़ कर पूरे परिसर का ASI सर्वे किया जाएगा।

इस मामले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि कोर्ट ने 14 जुलाई को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट ने ASI सर्वे का आदेश दे दिए हैं। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने मेरा आवेदन मंजूर कर लिया है और वजू टैंक को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं, इसके साथ ही आगामी 4 अगस्त को तय किया जाएगा की सर्वे कब से शुरू किया जाएगा।

Gyanvapi Case: Gyanvapi Case

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को हिन्‍दू पक्ष के लोग इसे बड़ी जीत मान रहे हैं, कोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा कि ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे होगा, इसके लिए वुजुखाना को छोड़कर बाकी सभी जगहों का सर्वे किया जाएगा।

कोर्ट ने हिन्‍दू पक्ष की दलील को सही माना और आगामी चार अगस्‍त को यह तय किया जाएगा कि ज्ञानवापी का सर्वे कब से शुरू किया जाए, इसके साथ ही इस सर्वे को छह महीने में पूरा किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के आते ही ह‍िन्‍दू पक्ष के लोगों ने जश्‍न मनाना शुरू कर दिया है।

Gyanvapi Case: बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन-डेटिंग की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निदेर्शो पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस पर हिन्दू पक्ष कहना है कि यह शिवलिंग है और दूसरा पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है। हालांकि अब सर्वे से पता लगेगा कि मस्जिद कितना पुराना है और इस पर किए गए दावे कितने सही हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *