West Bengal: TMC के बागी सांसदों पर कुणाल घोष ने साधा निशाना, कहा- अगर NDA में शामिल होना है तो पहले इस्तीफ़ा दें

West Bengal: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक कुणाल घोष ने पार्टी के बागी सांसदों पर निशाना साधा, उन्होंने मांग की कि जो सांसद NDA में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पहले संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी में गुटबाजी और विलय की कोशिशों के कारण अंदरूनी संकट गहरा गया है।

घोष ने कहा, “हमें पार्टी के फंड के बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि इस फंड विभाग से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। जो लोग 2024 में जीते, वे BJP-विरोधी वोटर थे। लेकिन विधायक चुनाव के बाद, उनका इससे कोई संबंध नहीं है।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जो बागी सांसद NDA के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहले राज्यसभा और लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। घोष ने कहा, “चुनाव के बाद वे कह रहे हैं कि हम NDA में जाएंगे और BJP के दोस्त बनेंगे। उन लोगों को राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए, और फिर उन्हें लोकसभा से भी इस्तीफा देना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा, “राज्यसभा में बागियों का इस्तीफा मॉडल, और किसी तरह लोकसभा में MP की सीट बनाए रखना – यह क्या है? आप लोग मूल रूप से निर्दलीय नहीं थे, आप ममता बनर्जी के उम्मीदवार थे, इसलिए अगर आप यह सब करना चाहते हैं, तो पहले इस्तीफा दें।”

उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस के कुल 58 विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के भीतर एक अलग गुट बना लिया है, जहां स्पीकर रथिंद्र बोस ने रिताब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता मान्यता दी है।

दूसरी ओर, लोकसभा में काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में दो-तिहाई सांसदों ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (NCPI) के साथ विलय कर लिया है और निचले सदन में अलग बैठने की व्यवस्था के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा है।

इस संकट के कारण पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, सांसद डेरेक ओ’ब्रायन के साथ दिल्ली गए हैं, जहाँ पार्टी कानूनी और राजनीतिक चुनौती की तैयारी कर रही है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि AITC एक “अखंड राजनीतिक पार्टी” बनी हुई है और किसी भी अलग हुए गुट को मान्यता देने का विरोध किया है।

पार्टी ने दसवीं अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधानों पर अपना भरोसा भी दोहराया है। उनका तर्क है कि किसी भी विभाजन या विलय के लिए सख्त कानूनी शर्तों की ज़रूरत होती है, जिसमें दो-तिहाई विधायकों का समर्थन शामिल है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गुट को मान्यता देने का प्रस्ताव “कानून के तहत मान्य नहीं” है।

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