New Parliament Building: सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद भवन के उद्घाटन की इस याचिका को किया खारिज, लगाई फटकार

New Parliament Building: नई संसद भवन का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किए जाने को लेकर दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस पीआईएल पर “आर्टिकल 32” का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने पीआईएल दाखिल करने वाले वकील से कहा कि हम जानते हैं ये याचिका क्यों दाखिल हुई है, और ऐसी याचिकाओं को देखना हमारा काम नहीं है।\

New Parliament Building:

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सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि, हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता वकील सीआर जया सुकिन ने हाईकोर्ट जाने की जगह अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया ।

क्या होता है आर्टिकल 32?

आर्टिकल 32 (Article 32) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान से मिले मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार मिलता है।

क्या है पूरा मामला :

New Parliament Building: 28 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना है, जिसको लेकर कांग्रेस(Congress) , टीएमसी (TMC) और आप( AAP) समेत कुल 21 विपक्षी दलों ने इससे किनारा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) के बिना भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय “राष्ट्रपति का अपमान करना है और संविधान का उल्लंघन भी है” । वहीं 17 विपक्षी पर्टियों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्यौता स्वीकार कर लिया है।

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