Supreme Court: छात्राओं को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को देश भर के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में छात्राओं की संख्या के हिसाब से शौचालय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल बनाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर महिला स्कूली छात्रों को सैनिटरी नैपकिन के वितरण के लिए बनाई गई नीति के बारे में भी पूछा।

केंद्र सरकार को निर्देश देने वाली बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बेंच ने कहा कि केंद्र को सैनिटरी नैपकिन के वितरण की प्रक्रिया में पूरे देश में एक जैसी चलानी चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन के वितरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया गया है और हितधारकों को उनकी टिप्पणियां जानने के लिए भेजा गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन राज्यों को चेतावनी दी थी, जिन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर केंद्र को अपनी प्रतिक्रिया नहीं सौंपी थी। कोर्ट ने कहा था कि ”यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो सख्त कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।”

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