Cinematography Rules: पायरेसी करने वाले को जेल के साथ ही वसूला जायेगा जुर्माना- अनुराग ठाकुर

Cinematography Rules: सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिनेमैटोग्राफी संशोधन अधिनियम 2023 जल्द ही लागू किया जाएगा और किसी भी उल्लंघन पर तीन साल तक की जेल और तीन लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना होगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा, “भारतीय फिल्म उद्योग को पाइरेसी के कारण सालाना 27 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है, पाइरेसी पूरी दुनिया में बड़ी चुनौती है।”

उन्होंने कहा कि “अब से अगर कोई पायरेसी करते हुए पाया जाता है, तो उसे तीन महीने से तीन साल तक की जेल की सजा दी जाएगी और आरोपित पर फिल्म के उत्पादन की ऑडिट लागत का पांच फीसदी तक तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।”

सिनेमैटोग्राफी संशोधन अधिनियम जुलाई 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया गया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि “हर साल लगभग 27 हजार करोड़ रुपये का नुकसान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को होता है, अब यह देश और दुनिया के सामने चुनौती है कि काम किसने किया चुरा कर आपने दिखा दिया।

Cinematography Rules: Cinematography Rules: 

उन्होंने कहा कि अब जो चुराएगा उसको तीन महीने से लेकर तीन साल की सजा हो सकती है। तीन लाख रुपये से लेकर पांच परसेंट तक जो ऑडिट उसका अकाउंट है जो उसके प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसका पांच परसेंट तक उसका फाइन लग सकता है।ये एक तरह से सख्ती भारत सरकार करने वाली है।”

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