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ग्वालियर. सिविल जज के रूप में भर्ती होने वाले प्रतिभागियों को अब पांच लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा. जज भर्ती नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है. इसके तहत सिविल जजों से मेडिकल छात्रों की तरह ही बॉन्ड भरवाया जाएगा. नियुक्ति मिलने के तीन साल के अंदर अगर किसी सिविल जज ने इस्तीफा दिया तो बांड की राशि जब्त कर ली जाएगी. आने वाले साल में सिविल जज परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने के लिए 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार वीपी शुक्ला ने बताया कि परीक्षा पास करने के बाद शासन, ज्वाइनिंग से पहले सिविल जजों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराता है. इस प्रकिया में भारी भरकम राशि खर्च होती है. जब कोई इस्तीफा देता है तो न सिर्फ सिविल जज का एक पद खाली होता है, बल्कि कोर्ट में सुनवाई पर भी असर पड़ता है. इसके साथ-साथ शासन को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है.
इस तरह लागू होगा नया नियम
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार वीपी शुक्ला ने बताया कि भर्ती को लेकर ये बदलाव मप्र न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम,1994 में किया गया है. आने वाले समय मे सिविल जज (व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड) परीक्षा पास करने वालों को बॉन्ड में बांधा जाएगा. नए सिविल जज को नियुक्ति के समय पांच लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा. अगर सिविल जज भर्ती तिथि के तीन साल के अंदर नौकरी से इस्तीफा देते हैं, तो उनकी बॉन्ड की राशि जब्त की जाएगी. अगर सिविल जज का तीन महीने का वेतन-भत्ता बॉन्ड की राशि से ज्यादा है, तो बॉन्ड के अतिरिक्त भुगतान की राशि वेतन-भत्ते से रिकवर की जाएगी.
27 जनवरी तक भरे जाएंगे सिविल जज परीक्षा फॉर्म
आने वाले साल में सिविल जज परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने के लिए 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे. फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है. मध्यप्रदेश में कुल 123 पदों पर सिविल जजों की भर्ती होनी है. इसमें से 62 पद अनारक्षित, 19 पद अनुसूचित जाति, 25 पद अनुसूचित जनजाति और 17 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है. फिलहाल ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है.
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