Gurugram: कचरा जलाने पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश

Gurugram: गुरुग्राम में एयर क़्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में गिरावट व शहर में प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रभाव को देखते हुए, जिलाधीश व डीसी निशांत कुमार यादव ने जिला में औद्योगिक, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में पड़ी व्यर्थ सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी करते हुए जल्द से जल्द इसे लागू करने के आदेश दिए हैं, इसके तहत गुरुग्राम में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को खुले क्षेत्रों, गलियों, बैकयार्ड, औद्योगिक व रिहायशी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में जलाने पर पूर्णतः पाबंधी लगाई गई है।

सभी म्युनिसिपल ऑथोरिटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और उन्हें अपशिष्ट जलाने की किसी भी घटना की निगरानी करने और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

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इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

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