Satyendar Jain News: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो जमानत मिलने पर जांच को प्रभावित कर सकते है. इसलिए, केस की इस स्टेज पर जैन को जमानत देना संभव नहीं है. इससे पहले ईडी ने भी जैन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो गवाहों की जान को खतरा हो सकता है. साथ ही जांच प्रभावित हो सकती है.
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इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से गिरफ्त में है. इससे पहले नवंबर 2022 में भी निचली अदालत भी सतेंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.
कुछ दिनों पहले पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी. अब उन्होंने भी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. इस लिहाज से सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए यह कुछ दिनों के अंदर ही दोहरे झटका जैसा है. दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 30 मई 2022 को गिरफ्तार किए जाने के बाद से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में हैं.
Satyendar Jain News: जेल रहते हुए भी वह नौ महीने तक मंत्री पद पर बने रहे. सत्येंद्र जैन से सीएम अरंविद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद इस्तीफा लिया था. जेल में रहते हुए उनका मसाज वाला वीडियो वायरल हुआ था यह वीडियो की वजह से वह सुर्खियों में बने रहे. उनका यह वीडियो काफी विवादित रहा. सत्येंद्र जैन सीएम केजरीवाल सरकार सबसे करीबी और काफी रसूख वाले नेता रहे हैं.