Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। सिसोदिया को दिल्ली की कोर्ट ने भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए ये अंतरिम जमानत दी है।
स्पेशल जज एम. के. नागपाल ने सीबीआई और ईडी के जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी।
बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया, तब से वे जेल में बंद हैं।