Delhi Murder: दिल्ली की एक अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि पांचवें दोषी को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई।
यह वारदात साल 2008 में हुई थी, अदालत ने कहा कि ये अपराध दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए मौत की सजा का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है। दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, पांचवें दोषी अजय सेठी को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस वक्त वो काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि हत्या का मकसद डकैती था।
18 अक्टूबर को अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को धारा 302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत संगठित अपराध करने के लिए दोषी ठहराया, जिसके नतीजे के रूप में किसी की मौत हुई।
अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने या जानबूझकर सुविधा प्रदान करने और संगठित अपराध की आय पाने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रवि कपूर ने 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर पीड़ित की कार को लूटने के लिए उसका पीछा किया और सौम्या विश्वनाथन को देशी पिस्तौल से गोली मार दी थी।उसके साथ अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक भी थे, पांचवें आरोपी अजय सेठी उर्फ चाचा से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार बरामद की।