Yuzvendra Chahal: अदालत ने चहल और धनश्री की तलाक अर्जी पर फैसला देने का निर्देश दिया

Yuzvendra Chahal: बंबई उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक के लिए छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग-ऑफ पीरियड) खत्म कर दी है। कोर्ट ने पारिवारिक अदालत को आदेश दिया कि वे 20 मार्च तक उनके तलाक पर फैसला सुनाए। न्यायमूर्ति माधव जामदार ने कहा कि यजुवेंद्र चहल 21 मार्च के बाद IPL में भाग लेना है इसलिए मामला जल्दी निपटाना जरूरी है।

यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने पांच फरवरी को मुंबई की पारिवारिक अदालत में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी थी। उन्होंने छह महीने की प्रतीक्षा अवधि हटाने की मांग की थी, लेकिन पारिवारिक अदालत ने 20 फरवरी को ये मांग ठुकरा दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

हिंदू विवाह कानून के अनुसार, तलाक से पहले छह महीने का कूलिंग-ऑफ पीरियड जरूरी होता है लेकिन उच्च न्यायालय ने यजुवेंद्र चहल की IPL व्यस्तता को देखते हुए इसमें छूट दे दी।
यजुवेद्र चहल 22 मार्च से शुरू होने वाले IPL में पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा होंगे।

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