PM Modi Degree:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगे जाने के मामले में आज गुजरात HC का फैसला आया है, कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाया और केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को भी खारिज कर दिया।
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गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रमाणपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है और अदालत ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के डिग्री प्रमाण पत्र मांगा था। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि “क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?”
PM Modi Degree: गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के सात साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीएम केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें चार हफ्ते के अंदर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जुर्माना जमा करने को कहा।