देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) कोटद्वार की अदालत आरोपितों का नार्को और पालीग्राफ टेस्ट कराने या नहीं कराने पर फैसला सुना सकती है। आज होने वाली सुनवाई में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता और एसआइटी की ओर से आरोपितों का नार्को व पालीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए कारण सहित पक्ष रखा जाएगा। आरोपित भी इस संबंध में अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद कोर्ट की तरफ से इस मसले पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
वनंतरा प्रकरण की जांच कर रही एसटीएफ ने आरोपितों का नार्को टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। 13 दिसंबर 2022 को आरोपित पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर ने टेस्ट करवाने के लिए हामी भर दी। जबकि, तीसरे आरोपित अंकित गुप्ता ने टेस्ट करवाने को लेकर जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा। वहीं 23 दिसंबर को जब दोबारा कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई हुई तो पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर ने यूटर्न ले लिया। दोनों आरोपितों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल कर पूर्व में बिना कानूनी सहायता के जेल अधीक्षक के माध्यम से भेजे गए जवाब को वापस लेने की याचना की।
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