उत्तराखंड : अगर सेना की लड़ाकू वर्दी बेची तो हो जाएगी जेल, जानिए क्या है नियम……

नमिता बिष्ट

सेना के नए ड्रेस कोड की डुप्लीकेसी रोकने के लिए सेना और पुलिस ने कमर कस ली है। अगर किसी ने गैर सैन्यकर्मी को सेना की लड़ाकू वर्दी यानि कॉम्बैट ड्रेस बेची तो उस पर कार्रवाई होगी। इसे लेकर भारतीय सेना ने 25 से 27 सितंबर तक देहरादून और जोशीमठ में आर्मी इक्युपमेंट की दुकानों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया।

राजधानी में दुकानों का निरीक्षण
बता दें कि सेना में डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस का जनवरी 2022 को लांच किया गया था। इसके संबंध में देहरादून के गढ़ी, डाकरा बाजार और पलटन बाजार में दुकानों का निरीक्षण किया गया। व्यापारियों को सेना की वर्दी से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।

सेना की लड़ाकू वर्दी बेची तो होगी जेल
दुकानदारों को बताया गया कि सेना की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस केवल सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए अधिकृत है। सेवारत सैन्यकर्मियों के अलावा किसी व्यक्ति को ऐसी वर्दी पहनना अनाधिकृत है। भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय पुलिस की टीम ने दुकानदारों से अनाधिकृत व्यक्तियों को किसी भी पैटर्न की लड़ाकू वर्दी नहीं बेचने की अपील की। पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की हिदायत दी।

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