Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू

Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी से लागू हो गई है। उत्तराखंड में ढाई साल की तैयारियों के बाद आज इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में UCC के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। वहीं, इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है।

UCC लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को UCC लागू किए जाने की तारीख पहले से तय की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके नियम जारी किए हैं। समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी।

इसके बाद आठ मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद UCC के क्रियान्वयन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाएं लागू की गईं। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीती 20 जनवरी को UCC की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया।

बीते कई दिनों से इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल भी चल रही थी। मॉक ड्रिल में पहले आई समस्याओं को दूर कर लिया गया। दोपहर 12.30 बजे UCC की नियमावली का भी लोकार्पण किया गया।

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