Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट विधानसभा कर्मचारियों की विशेष याचिका की खारिज, अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले को सही करार

Supreme Court :  सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले पर बड़ा फैसला लिया गया, कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को सही बताते हुए विधानसभा कर्मचारियों की विशेष याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा कर्मचारियों की विशेष याचिका को खारिज कर दिया है, इस फैसले के बाद कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने याचिका को निरस्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले को सही करार दिया है। इससे पहले भी नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था। बता दें कि रितु खंडूरी ने विधानसभा भर्ती घोटाला सामने आने के बाद इसमें सम्मिलित कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। जिसके बाद बर्खास्त कर्मचारियों ने इस फैसले के खिलाफ विधानसभा के बाहर ही धरना देना शुरू कर दिया था।

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बड़ी जीत :

विधानसभा में भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की बड़ी जीत हुई है, विधानसभा की भर्ती पर सवाल खड़े किए जाने के बाद रितु खंडूरी ने बड़ा फैसला लेते हुए साल 2016 के बाद के विधानसभा के कर्मचारियों की भर्ती निरस्त कर दी थी, जिसके बाद मामला न्यायालय में चला गया। अब नैनीताल हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी बर्खास्त कर्मचारियों ने मुंह की खाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के विशेष याचिका को निरस्त कर दिया। इससे पहल बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद रितु खंडूरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धन्यवाद किया है।

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