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पुलकित शुक्ला
हरिद्वार. उत्तराखंड की धर्मनगरी में आयोजित हुई धर्म संसद को लेकर विवाद जारी है और बड़ी खबर यह है कि इस विवाद पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अनुचित ठहराया. हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषणबाज़ी को पुरी ने गलत ठहराते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल की गई, मनमोहन सिंह के बारे में या अन्य बिंदुओं पर जो कुछ कहा गया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, वह उचित नहीं है. इधर, हरिद्वार पुलिस ने वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र त्यागी के बाद दो और के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयानों को लेकर विवादों में आई धर्म संसद को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इस मामले में न्यूज़18 से बातचीत करते हुए अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत रवींद्र पुरी ने माना कि जिस तरह की बयानबाज़ी हुई, ‘संत महात्माओं ने उत्तेजना में इस तरह की बातें की हैं. ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना उचित नहीं था.’ पुरी ने कहा कि संतों की ओर से ‘मैं माफी मांगता हूं’. दूसरी ओर, इस पूरे विवाद में मुख्य रूप से चर्चा में आ रहे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के तेवर अब भी काफी गर्म नज़र आ रहे हैं.
अब विश्व धर्म संसद का दावा
धर्म संसद आयोजित कराने वाले महामंडलेश्वर नरसिंहानंद ने हरिद्वार के एक आश्रम पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को कहा कि अब एक विश्व धर्म संसद आयोजित की जाएगी. यह और ऑर्गेनाइज़ ढंग से होगी. नरसिंहानंद ने प्रियंका गांधी के ट्वीट पर महात्मा गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की और गांधी परिवार को हिंदुओं के साथ गद्दारी करने वाला कहा. नरसिंहानंद ने वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र त्यागी पर दर्ज हुए मुकदमे को भी गलत ठहराया.
माता अन्नपूर्णा व धर्मदास के खिलाफ केस
हरिद्वार पुलिस ने वसीम रिजवी के बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में धर्मदास और माता अन्नपूर्णा पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. भड़काऊ भाषण देने की शिकायत पर 2 दिन पहले नगर कोतवाली पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी पर 153a के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. अब पुलिस का कहना है कि मामले की जांच करते हुए वीडियो के आधार पर दो नाम बढ़ाए गए हैं. आगे और भी नाम केस में जुड़ सकते हैं.
पुलिस ने कैसे दर्ज किया है केस?
उत्तराखंड पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर जितेंद्र नारायण त्यागी हो चुके वसीम रिज़वी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जमालपुर निवासी एक शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर दर्ज हुए इस मुकदमे के बारे में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के हवाले से खबरों में कहा गया कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के संबंध में धारा 153 के दो सेक्शनों के तहत केस दर्ज हुआ है.
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