Gyanvapi mosque: वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा करने का दिया अधिकार

Gyanvapi mosque: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसकी जानकारी दी और यह फैसला जिला जज कृष्ण विश्वेश ने दिया।

हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि जिला प्रशासन पूजा करने की व्यवस्था करेगा और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की देखरेख में ये पूजा होगी। याचिका के अनुसार नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था, जिसे तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के शासनकाल में बंद करा दिया गया था।

सोमनाथ व्यास के नाना शैलेन्द्र कुमार पाठक ने तहखाने में देवी-देवताओं की पूजा का अधिकार मांगा था, हिंदू पक्ष वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि “आज माननीय न्यायालय ने जो व्यास परिवार का तहखाना था, उस तहखाने में जो पूजा-पाठ बंद की गई थी, उसे शुरू करने का आदेश दे दिया है और ये भी कहा है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहां पर पूजा-पाठ कराए। लोहे की बैरिकेड्स के साथ उचित प्रबंध कराके ये पूजा-पाठ कराई जाए। मैं बताना चाहता हूं जो नवंबर 1993 में सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पर हमने विजय पाई है। कोर्ट ने कहा कि सात दिन के अंदर वहां पूजा-पाठ का जो भी प्रबंध है उसे शुरू किया जाए।”

 

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