Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की खारिज,सर्वे के लिए ASI को मिले इतने दिन

Gyanvapi Case: वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आठ सप्ताह का और समय दिया है. जिला न्यायाधीश ए. के. विश्वेश ने मस्जिद प्रबंधन समिति की आपत्ति को खारिज करके एएसआई को ज्यादा समय दिया है.

एएसआई वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कर रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि 17वीं सदी की मस्जिद बनाने से पहले वहां हिंदू मंदिर की संरचना थी या नहीं.

Gyanvapi Case:  Gyanvapi Case

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा था. कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ये कदम “न्याय के हित में जरूरी है और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को लाभ होगा.” इसके बाद सर्वे शुरू किया गया.

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