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चंडीगढ़. शिअद नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया (bikram singh majithia) के विदेश भागने की आशंका के बीच लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है. इस नोटिस की जानकारी पंजाब पुलिस ने गृह मंत्रालय को भी दे दी है. पुलिस ने देश के सभी एयरपोर्टस को अलर्ट कर दिया है ताकि मजीठिया विदेश ना भाग जाएं. उधर, FIR दर्ज होने के एक दिन बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भी मजिठिया के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर दिया है.
बता दें मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. राज्य में मादक पदार्थ से जुड़े 2018 के एक मामले की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस)अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है. यह रिपोर्ट मादक पदार्थ विरोधी विशेष कार्य बल (STF) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल की थी.
FIR में क्या है?
मोहाली थाना पुलिस की अपराध शाखा ने एनडीपीएस कानून के तहत मजीठिया के खिलाफ 49 पन्नों की FIR दर्ज की है. FIR में धारा 25 (अपराध करने के लिए अपने परिसर का उपयोग करने देने की सजा), 27ए (मादक पदार्थ की खरीद, बिक्री, उत्पादन, विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, उपयोग, आयात या निर्यात) और 29 (अपराध की योजना बनाना या उसके लिए उकसाना) शामिल हैं. FIR में रेखांकित किया गया है कि मामला दर्ज करने से पहले पंजाब के महाधिवक्ता से कानूनी सलाह भी ली गई थी.
FIR के अनुसार, ‘STF की स्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ महाधिवक्ता के विचार में जमानती अपराध हुआ है इसलिए मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.’ उसमें कहा गया है कि मामले की जांच विशेष जांच एल (एसआईटी) द्वारा की जानी चाहिए, जिसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.
उच्च न्यायालय में लंबित STF की यह रिपोर्ट जगजीत सिंह चहल, जगदीश सिंह भोला और मनिंदर सिंह औलख सहित कुछ आरोपियों के बयान पर आधार है. ये सभी 2013 के करोड़ों रूपये के मादक पदार्थ रैकेट मामले में आरोपी हैं जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. इस मामले में ईडी ने दिसंबर 2014 में मजीठिया से भी पूछताछ की थी, उस दौरान वह अकाली सरकार में मंत्री थे.
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