Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य आयोग को झटका लगा है, प.बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश देते हुए केंद्रीय बलों के तैनाती के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए साथ ही हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे कलकत्ता HC के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है और केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि हम पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में CRPF ने भीड़ पर फायरिंग की थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दिया था, जिसके बाद इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पश्चिम बंगाल में आगामी 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए।
Supreme Court : कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में साल 2013 और 2018 के चुनाव में हिंसा का इतिहास रहा है ऐसे में चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र करने के लिए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए होंगे।