New Delhi: वक्फ संसोधन बिल लोकसभा में पेश; सरकार ने जेपीसी से जांच का रखा प्रस्ताव

New Delhi: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया और विपक्ष की आपत्ति के बाद बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) से जांच कराने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश किया, संशोधन विधेयक पर कई नोटिसों का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि “सरकार की ओर से मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव करता हूं। सभी को इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम उनके सुझावों पर विचार करेंगे।”

वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। जबकि वक्फ संसोधन बिल के मुताबिक जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी।

मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि “आज हम खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन इस बिल पर और भी चर्चा होना चाहिए। स्क्रूटनी होना चाहिए। हम इसके लिए भागने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है। हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है। किसी भी कमेटी में जाकर स्कूटनी करना है हम स्वागत करते हैं। इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, जब हम छुप कर कोई गलत काम करते हैं, तब भागते हैं। हम भागने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि इसलिए अगर किसी कमेटी ने जाना है। हम अपनी सरकार की ओर से अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि किसी पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करते इस बिल को रेफर किया जाए। ऑल पार्टी अपनी शंका के हिसाब से वहां पर विस्तार से चर्चा करे। स्टेकहॉल्टर बुला कर आप जो भी सुनना है। इस कमेटी को अधिकृत रूप से आप पास कर दीजिए और भविष्य में खुले रूप से हम इस तरह हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है, वो हम जरूर करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देने चाहता हूं।”

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