New Delhi: नाम, तस्वीरों के ‘गलत इस्तेमाल’ पर शरद पवार गुट की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मांग जवाब

New Delhi: शरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने  अजित पवार गुट से जवाब मांगा है, पवार गुट ने अपनी अर्जी में कहा था कि अजित पवार गुट राजनैतिक फायदे के लिए उनके नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने अजित पवार गुट से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और आगे की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की।

बेंच ने कहा कि ”हमें साफ और बिना शर्त आश्वासन की जरूरत है कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।” इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शरद पवार गुट की पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ होगा और चुनाव आयोग का सात फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

इसने महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री कीे अगुवाई वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के छह फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से भी जवाब मांगा था।

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