Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि केस में पंजाब कोर्ट ने किया तलब

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मानहानि मामले में बुरे फंस चुके हैं, उन्हें पंजाब की संगरूर कोर्ट ने समन भेजा है। उनपर कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का खरगे पर आरोप लगा है।

मानहानि मामले में पंजाब कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा है, उनपर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जानकारी के अनुसार खड़गे ने PFI से बजरंग दल की तुलना कर दी थी। पंजाब की संगरूर कोर्ट ने शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना PFIजैसे राष्ट्र-विरोधी संगठन से की थी। जिसक लेकर कोर्ट में खरगे के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि की याचिका दायर की गई है

Mallikarjun Kharge: 

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लगाए गंभीर आरोप:

मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप है कि कर्नाटक में चुनाव के दौरान उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल से इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की तुलना की है। बता दें की “बजरंग दल हिंदुस्तान” नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कोर्ट ने खड़गे को समन भेजा है। इस मामले पर कोर्ट ने आगामी 10 जुलाई को कोर्ट ने तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र के जरिए बजरंग दल का नाम लेते हुए उन संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया है जो “अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति दुश्मनी या नफरत” को बढ़ावा देगा। ऐसे में संगठन को बचाने के लिए याचिका दायर की गई है।

Mallikarjun Kharge: बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए बहुमत से सरकार बनाई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं खिंचतान चल रही है। राज्य में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में मुख्यमंत्री के लिए बराबर की टक्कर देखी जा रही है। बीते कल कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी की थी जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री की घोषणा करने का जिम्मा सौंपा लिया है और कभी भी वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री की घोषणा कर सकते हैं।

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