दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक में एडमिशन की उम्र छह साल करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 10 मार्च तक जवाब तलब किया है।
बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस सत्र से कक्षा एक में एडमिशन की उम्र सीमा छह साल करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को चुनौती देते हुए एक छात्रा ने याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का आदेश मनमाना और गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के आदेश से छात्रों के अभिभावक परेशान हैं। पिछले चार मार्च को केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कहा गया था कि याचिकाकर्ता को नई शिक्षा नीति को चुनौती देनी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि वो नई शिक्षा नीति को चुनौती नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पहले तो वो कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है और दूसरा यह कि नई शिक्षा नीति में पहली कक्षा के लिए उम्र सीमा छह साल करने का जिक्र कहीं नहीं है। अशोक अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई शिक्षा नीति की गलत व्याख्या कर रही है।