Supreme Court: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एक समिति का गठन किया जा रहा है जो जांच एजेंसियों की तरफ से जब्त किए गए फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में नियम-कायदे तैयार कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सात नवंबर को केंद्र से व्यक्तियों, विशेषकर मीडिया पेशेवरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पर दिशानिर्देश बनाने को कहा था।
शीर्ष अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें ‘फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ की ओर से दायर एक याचिका भी शामिल थी।
इसमें जांच एजेंसियों ने डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती के लिए व्यापक दिशानिर्देश की मांग की गई थी, तो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील ने कहा था कि उठाया गया मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जांच एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब और कैसे जब्त करती हैं, इसके बारे में कोई दिशा-निर्देश तय नहीं हैं।