Rahul Gandhi : गुजरात हाईकोर्ट से शुक्रवार को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है और 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा- राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।
कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे।
Rahul Gandhi :
राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे
मोदी सरनेम मामला क्या है
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
Rahul Gandhi : गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।