Politics: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल ‘नाम तमिलर काची’ की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इसमें गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मुफ्त सिंबल देने की नीति को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को एक और गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को नोटिस जारी किया। इस पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल दिया गया था, उस पर ‘नाम तमिलर काची’ ने पूर्व में चुनाव लड़ा था।
इससे पहले हाई कोर्ट ने एक मार्च को ‘नाम तमिलर काची’ पार्टी की याचिका खारिज कर दी थी, याचिकाकर्ता आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक और राजनैतिक दल को मुफ्त सिंबल ‘गन्ना किसान’ देने से परेशान था।