Madras HC: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) और राज्य सरकार द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मार्च में सरकारी शराब खुदरा विक्रेता के परिसरों पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति एस. एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के राजशेखर की खंडपीठ ने दो रिट याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनमें से एक टीएएसएमएसी द्वारा और दूसरी तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर की गई थी।
पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आगे की सभी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
ईडी के अनुसार, उसने ‘डिस्टिलरी कंपनियों और बॉटलिंग’ संस्थाओं द्वारा बेहिसाब नकदी और अवैध भुगतान के माध्यम से गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी किए जाने का पता लगाया था।
टीएएसएमएसी ने अपनी याचिका में ईडी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह जांच की आड़ में उसके कर्मचारियों को परेशान न करे।