जोधपुर में रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 81 साल के आसाराम बापू के लिए आज का दिन एक बार फिर बुरी खबर लेकर आया। गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 376 , 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत बाबा फिर से रेप के दोषी पाए गए। एक और रेप केस में आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा भुगतनी होगी। सोमवार को बाबा को दोषी करार दे दिया गया था और आज सजा भी सुना दी गई। इसके अलावा पीड़ित महिला को 50 हजार का जुर्माना देने के भी आदेश दिए गए हैं।
आसाराम को एक बार और उम्र कैद
वैसे तो आसाराम बापू अभी भी जेल में ही बंद हैं और उम्र कैद की ही सजा काट रहे हैं, लेकिन जितने रेप सजा भी उतनी ही। आज जिस रेप मामले में सजा हुई ये केस सूरत की एक महिला ने 2013 आसाराम के खिलाफ दायर किया था। जी हां करीब दस साल पहले सूरत की महिला ने आसाराम पर उनके साथ रेप करने के आरोप लगा थे।
मोटेरा आश्रम में आसाराम ने किया रेप
आसाराम के अहमदाबाद में मोटेरा में मौजूद आश्रम में ये रेप हुआ था। महिला ने केस दर्ज करवाया था जिसमें ये कहा गया था आश्रम के अंदर बार-बार आसाराम ने उनके साथ दुष्कर्म किया। साल 2001 से 2006 के बीच बाबा महिला के साथ नापाक हरकतें करते रहे और अपने सफेद चोले में अपने काले कारनामों को छुपाते रहे, लेकिन 2013 में जब महिला सामने आई तो खुली बाबा की पूरी पोल।
शिष्या को आश्रम में बुलाकर दुष्कर्म
महिला ने बताया था कि उसे आश्रम में कुछ पद देने के नाम पर बुलाया गया था। उसके बाद उसे आसाराम के सामने ले जाया गया उनसे मिलवाने, लेकिन वहां जाकर बाबा ने पहले तो घी से महिला के सिर की मालिश की। उसके बाद उसके साथ गलत हरकतें करनी शुरू कर दी। महिला ने जब विरोध किया तो आसाराम ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसका रेप किया।
2014 में चार्जशीट हुई थी दायर
इस मामले में आसाराम बापू के खिलाफ 2014 में चार्जशीट दायर हुई। केस की सुनवाई कई सालों तक चली। इस दौरान कई गवाहों पर जानलेवा हमले भी किए गए। इस केस में आसाराम के अलावा छह अन्य लोग शामिल थे जिनमें आसाराम की पत्नी भी शामिल थीं। हालांकि आसाराम के अलावा बाकी लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए जिसकी वजह से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।