कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन को सोमवार को एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जैन को सीजीएसटी एक्ट की धारा 132 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जीएसटी के एक अधिकारी ने बताया कि उनके कार्यालय और फैक्ट्री परिसर से एक भूमिगत भंडारण में छिपा हुआ 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल, जिसकी बाजार कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है,  जब्त किया गया है। चूंकि बरामद सोना विदेशी मार्किंग वाला है, इसलिए आवश्यक जांच के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को लगाया जा रहा है।

जीएसटी के एक अधिकारी ने कहा, जैन ने स्वीकार किया है कि आवासीय परिसर से बरामद नकदी जीएसटी के भुगतान के बिना माल की बिक्री से संबंधित है। पिछले 5 दिनों में तलाशी के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है ताकि कर चोरी का खुलासा हो सके। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की अहमदाबाद इकाई ने 22 दिसंबर को कानपुर में शिखर ब्रांड पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के कारखाने परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने मेसर्स गणपति रोड कैरियर्स, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर के कार्यालय गोदामों और कानपुर, कन्नौज और मुंबई में मैसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज, परफ्यूमरी कंपाउंड्स के आपूर्तिकर्ताओं के आवासीय/कारखानापरिसरों पर छापे मारे थे।

बिना किसी जीएसटी पेपर के माल से भरे चार ट्रकों को भी जीएसटी अधिकारी ने पकड़ा था। कारखाने में रखे गए वास्तविक स्टॉक को रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक से जोड़ा गया और जीएसटी अधिकारियों ने इसमें कच्चे माल और तैयार उत्पादों की कमी पाई। इसने आगे पुष्टि की है कि निर्माता ट्रांसपोर्टर की मदद से माल को गुप्त रूप से हटाने में लिप्त था, जो फर्जी इनवाइस जारी करता था। जीएसटी अधिकारियों ने 200 फर्जी इनवाइस बरामद की हैं।

पान मसाला उत्पादों के ब्रांड शिखर के निर्माताओं ने अपनी कर देयता के लिए 3.09 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार करते हुए इसे जमा कराया है। जीएसटी अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम तक बरामद और जब्त की गई कुल बेहिसाबी नकदी करीब 250 करोड़ रुपये है। सीबीआईसी अधिकारियों द्वारा नकदी की यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। परिसर से जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अकेले कन्नौज में तलाशी के दौरान 17 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं।

(आईएएनएस)

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