America: भारत में अमेरिकी दूतावास के मताबिक अगर अधिकारियों को लगता है कि अमेरिका जाने वाले यात्रियों का मुख्य मकसद बच्चे को जन्म देना और उसके लिए ऑटोमैटिक नागरिकता हासिल करना है, तो टूरिस्ट वीजा मना कर दिया जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में, दूतावास ने इस बात पर जोर दिया कि “बर्थ टूरिज्म” की इजाजत नहीं है।
ये चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता पर बहस जारी है। जनवरी 2025 में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें देश में सिर्फ अस्थायी रूप से या बिना कानूनी दर्जे के रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए नागरिकता को सीमित करने की बात कही गई थी। हालांकि अदालतों ने इस आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन यूएससीआईएस ने इसे लागू करने की योजनाएं तैयार कर ली हैं।
यह स्पष्टीकरण ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान सख्त किए गए वीजा नियमों को दिखाता है, जो उन आवेदकों को B-1/B-2 वीजा देने से रोकते हैं जिन पर मुख्य रूप से बच्चे को जन्म देने के लिए यात्रा करने का संदेह होता है। 2020 के एक नियम के तहत, मेडिकल कारणों का दावा करने वाले आवेदकों को नागरिकता हासिल करने के इरादे के बजाय, वैध जरूरत और भुगतान करने की क्षमता दिखानी होती थी।