Bollywood News: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स से संबंधित मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को दी गई जमानत को चुनौती नहीं दे रहा है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की बेंच को बताया कि एनसीबी जमानत को चुनौती नहीं दे रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनसीबी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत पर एनसीबी के रुख में बदलाव पर एएसजी की दलील पर ध्यान दिया, लेकिन साफ कर दिया कि हाई कोर्ट का फैसला किसी दूसरे मामले में मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा।
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एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 27-ए के तहत आरोप लगाया है जो अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के वित्तपोषण और उसे आश्रय देने से संबंधित है। इसमें 10 साल तक की जेल और जमानत देने पर रोक का प्रावधान है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि केवल एक खास दवा के लेनदेन के लिए भुगतान करना दवा तस्करी के वित्तपोषण के रूप में योग्य नहीं है।
Bollywood News: एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रिया का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि इस बात की भी कोई संभावना नहीं है कि वे जमानत पर बाहर रहते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगी या जांच को प्रभावित करेंगी।