New Delhi: दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने ईडी को दिए निर्देश

New Delhi:  दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को आरोपितों को चार्जशीट की कॉपी सौंपने का निर्देश दिया है, इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजिनीयर जगदीश अरोड़ा, और एक ठेकेदार अनिल अग्रवाल आरोपित हैं, वो फिलहाल न्यायित हिरासत में हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद दोनों आरोपितों को जेल अधिकारियों ने अदालत में पेश किया, चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत की ओर से जारी आदेश के बाद एक और आरोपित तेजिंदर सिंह भी अदालत के सामने पेश हुए। कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है।

ईडी ने करीब 8,000 पेज की चार्जशीट 28 मार्च को कोर्ट में दायर की थी। ईडी की चार्जशीट में आरोपियों की लिस्ट में एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम भी शामिल है। ईडी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से भुगतान किए गए 24 करोड़ रुपये में से सिर्फ 14 करोड़ रुपये ठेके के काम पर खर्च किए गए। जबकि बाकी की रकम रिश्वत के लिए इस्तेमाल की गई।

आरोपित जगदीश अरोड़ा के वकील का कहना है कि “जो आरोप हैं वह एक दम से फेक हैं, कोई दम नहीं हैं। किसी तरह की कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी मेरे क्लाइंट ने नहीं की, वो निर्दोष है, यह पूरा का पूरा केस एफआईआर पर बेस्ड है। टेक्निकली गलत है।

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