New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज की

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान का अधिग्रहण करने और उसे पूजा के लिए हिंदुओं को सौंपने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित है और मुकदमेबाजी की कोई जरूरत नहीं है।

याचिकाकर्ता महक माहेश्वरी ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि वे एक कट्टर हिंदू हैं और उन्होंने प्रार्थना की कि पूजा करने के उनके मौलिक अधिकार को सुविधाजनक और संरक्षित किया जाए।

हाई कोर्ट के सामने उनकी जनहित याचिका में कहा गया था कि कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान के वास्तविक स्थान को राज्य सरकार को अपने कब्जे में कर कृष्ण जन्मस्थान में विराजमान भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। कृष्ण जन्मस्थान के वास्तविक स्थान पर फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद है।

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