देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो जाएगी। क्यास लगाए जा रहे हैं कि अगले माह अप्रैल के दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। आज शाम होने वाली राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगमों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही चुनाव की घोषणा के बाद मतदान से लेकर मतगणना तक की सभी प्रक्रिया 30 दिन में पूरी करने की तैयारी है। साथ ही राजधानी दिल्ली में आचार संहिता लगने की भी घोषणा की जा सकती है।
पिछले दिनों चुनाव आयोग की ओर से पांच राज्यों में लगाया गया कैंपेन कर्फ्यू अब दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। नगर निगम के चुनाव में रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 12 घंटे का कैंपेन कर्फ्यू भी हो सकता है। इस दौरान राज्य में सार्वजनिक बैठक, नुक्कड़ सभा और रैली पर पाबंधी रहेगी। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार प्रचार के दौरान सार्वजनिक बैठक नहीं कर पाएंगे, जबकि वह अधिकतम पांच लोगों के साथ ही घर-घर चुनाव प्रचार करेंगे।
राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए आचार संहिता संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में निगम चुनाव की घोषणा होने के साथ ही ये दिशा निर्देश लागू कर दिए जाएंगे। आचार संहिता के दौरान इन नियमों का ध्यान रखना होगा।
नियमः-
प्रचार के दौरान किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से मंजूरी लेना अनिवार्य
हर राजनीतिक दल की ओर से केवल 10 स्टार प्रचारक होंगे
ऐसे दल जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है उसके पांच स्टार प्रचारक होंगे
चुनाव के दौरान किसी भी तरह की बाइक रैली पर प्रतिबंध रहेगा
नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ केवल दो लोग ही अंदर जाएंगे
जीत के बाद किसी भी विजयी उम्मीदवार को जुलूस निकालने की मंजूरी नहीं होगी
आचार संहिता लागू होने पर किसी भी नुक्कड़ सभा में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग शामिल हो सकेंगे
चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम पांच गाड़ियों का प्रयोग कर सकेंगे
किसी भी पोलिंग बूथ पर उस बूथ का वोटर ही किसी भी राजनीतिक दल का उसी बूथ पर एजेंट हो सकेगा, वोटर नहीं होने पर वो बूथ एजेंट नहीं होगा
बूथ एजेंट के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए