Delhi court: दिल्ली की अदालत ने आरजेडी चीफ और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को नौकरी के बदले जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत देते हुए कहा कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था।
जज ने आरोपितों के खिलाफ सप्लिमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया था, ईडी ने छह अगस्त को कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दायर की गई थी।
ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बेस पर केस दर्ज किया।
यह मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यकाल के दौरान, मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के वेस्ट सेंट्रल जोन में की गई ग्रुप-डी भर्तियों से जुड़ा है।