Delhi: तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) की नेता के. कविता ने आगामी संसदीय चुनावों का हवाला देते हुए सीबीआई से उन्हें जारी नोटिस को स्थगित करने की अपील की। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत तलब किया है।
बीआरएस की एमएलसी के. कविता को सोमवार को यहां सीबीआई मुख्यालय में जांच टीम के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है, जिसके खिलाफ “उचित संदेह” हो कि उसने अपराध किया है। सीबीआई को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि ‘‘इस बात का कोई तर्क या कारण नहीं दिख रही है कि आपने कैसे, क्यों और किन कारणों में सीआरपीसी की धारा 41 ए का अब सहारा लिया है।’’
कविता ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो पूर्व सूचना के साथ किसी भी सवाल का जवाब देने के लिये वो डिजिटल माध्यम से उपस्थित होंगी। उन्होंने कहा कि लगभग 15 महीने पहले, तत्कालीन जांच अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई, एसीबी ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया था। सीआरपीसी की धारा 160 गवाह को समन करने से संबंधित है, उन्होंने कहा कि वो एजेंसी से सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत भेजे गए नोटिस को रद्द करने या वापस लेने का अनुरोध करती हैं।
कविता ने सीबीआई को लिखे पत्र में कहा कि चुनाव के कारण बिजी हैं ऐसे में उन्हें जारी नोटिस को स्थगित रखा जाना चाहिए और वो 26 फरवरी को पेश होने में असमर्थ हैं, उन्हें दो दिसंबर 2022 को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया था, जिसका पालन किया गया था, सीबीआई ने इससे पहले दिसंबर 2022 में हैदराबाद में उनके आवास पर उनका बयान दर्ज किया था।