Uttar pradesh: मुख्तार अंसारी के शस्त्र लाइसेंस मामले पर 22 को होगी सुनवाई

Uttar pradesh: फर्जीवाड़ा कर 35 वर्ष पहले दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। दो वकीलों निधन पर शोक प्रस्ताव के चलते वकीलों के न्यायिक कार्य नहीं करने के कारण सुनवाई टल गई।

कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 22 दिसंबर तय की है। पिछली सुनवाई पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए साक्ष्यों के संबंध में मुख्तार से सवाल किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए बांदा जेल में बंद मुख्तार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। मेल के जरिए मुख्तार को अभियोजन पक्ष के सवाल भेजे गए थे।

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आरोप है कि मुख्तार ने दस जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था।

इस फर्जीवाड़ा के उजागर होने पर सीबीसीआइडी ने चार दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाना में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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