Delhi: दिल्ली पुलिस ने उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के संबंध में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। अधिकारी ने ये जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने बयान में बताया कि सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई के रूप में हुई है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री पर हुए हमले की जांच कर रहा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सुबह रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ के दौरान उन पर हमला किया गया। रेखा गुप्ता ने इस हमले को ‘हत्या की सुनियोजित साजिश’ का हिस्सा करार दिया।
जांच में सामने आया है कि आरोपी ने हमले से एक दिन पहले सीएम आवास की रेकी की थी, जिसकी पुष्टि CCTV फुटेज से हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से चार में वह बरी हो चुका है और एक मामला अभी लंबित है। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के तहत ‘हत्या के प्रयास’ का मामला दर्ज किया है।
राजेश की मां का कहना है कि उनका बेटा एक पशु प्रेमी है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए फैसले से मानसिक रूप से परेशान था। उन्होंने इस हमले को राजनीतिक साजिश मानने से इनकार किया है और इसे भावनात्मक आवेश में की गई हरकत बताया है, हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इस घटना को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।