Mumbai train blast: उच्चतम न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर गुरुवार को रोक लगायी।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा, न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने हाईकोर्ट के 21 जुलाई के फैसले के खिलाफ राज्य की अपील पर तुरंत सुनवाई का फैसला लिया।
न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष हाईकोर्ट पीठ ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था और कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।
11 जुलाई, 2006 को पश्चिमी लाइन पर अलग-अलग जगहों पर मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए सात विस्फोटों में 180 से ज्यादा लोग मारे गए थे।