आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के डोरंडा केस में भी दोषी करार दिया है। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। जिसमें रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लालू यादव को दोषी ठहराया है। हालांकि सजा का ऐलान होना बाकी है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है।
बता दें कि चारा घोटाले का यह मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा है। इसमें 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की बात सामने आई थी। चारा घोटाले के सबसे बड़े आरसी 47 ए/96 के ये मामले दरसल 1990 से 1995 के बीच के हैं। इस मामले में 99 आरोपी डोरंडा कोषागार से जुड़े घोटाले में शुरुआत में 170 आरोपी थे। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इसपर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिसमें आज फैसला सुनाते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मुख्य आरोपी करार दिया गया हैं। फिलहाल अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर तीन साल से कम की सजा होती है तो यहीं से लालू को जमानत मिल जाएगी। बता दें कि पूर्व में चारा घोटाले के अलग-अलग मामले में फिलहाल लालू यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है।
गौरतलब हो कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े चार मामले में करीब 27 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उनको एक करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ा था। फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट इस बात को ध्यान में रखकर कुछ राहत दे सकती है। हालांकि, पिछले मामलों को देखें तो लालू यादव को सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू को पांच से सात साल तक की सजा हुई थी। फिर बाद में हाईकोर्ट से लालू को राहत मिली थी।