New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने एएपी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।
कोर्ट के इस फैसले के एक दिन बाद बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि “अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार थे। वो उनकी (प्रधानमंत्री) आलोचना कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। उन्होंने वाराणसी और दिल्ली में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हार गए। हमें अभी देखना है कि जनता क्या प्रतिक्रिया देगी। लेकिन उन पर टिप्पणी करते समय उनकी भाषा (पीएम मोदी) की डिग्री और यहां तक कि विश्वविद्यालय को बदनाम करना भी अपमानजनक था। बीजेपी इस तरह के बयानों की निंदा करती है।”
गुजरात मेट्रोपॉलिटन अदालत ने पीएम मोदी की डिग्री से संबंधित उनके कथित “व्यंग्यात्मक” और “अपमानजनक” बयानों पर मानहानि मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था।
बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि “अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार थे। वो उनकी (प्रधानमंत्री) आलोचना कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। उन्होंने वाराणसी और दिल्ली में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हार गए। हमें अभी देखना है कि जनता क्या प्रतिक्रिया देगी। लेकिन उन पर टिप्पणी करते समय उनकी भाषा (पीएम मोदी) की डिग्री और यहां तक कि विश्वविद्यालय को बदनाम करना भी अपमानजनक था। बीजेपी इस तरह के बयानों की निंदा करती है।”