Meerut: सौरभ राजपूत हत्याकांड: दोषियों की अपील पर 30 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई

Meerut:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी करार दिए गए साहिल शुक्ला और मुस्कान की अपील स्वीकार कर ली और मामले की सुनवाई 30 नवंबर को होगी।

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्रा की पीठ ने साहिल व मुस्कान की ओर से दायर अपील पर यह आदेश जारी किया। अदालत ने कहा, “” अपीलकर्ता के वकील अगली तिथि से पूर्व कार्यालय से परिपत्र एकत्रित कर सकते हैं।” साहिल और मुस्कान ने मेरठ के सत्र न्यायालय के दोषसिद्धि और मृत्युदंड संबंधी फैसले को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की।

मेरठ के जिला एवं सत्र न्यायालय ने साहिल और मुस्कान को 30 सितंबर को दोषी करार दिया था और 14 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी।

ये मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को नीले ड्रम में भर दिया। अपील में दोनों दोषियों ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अवैध और मनमाना बताते हुए इसे पलटने की मांग की। उन्होंने उच्च न्यायालय से उन्हें सभी आरोपों से बरी करने की गुहार लगाई है।

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