West Bengal: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से TMC के दोनों गुटों को रोका

West Bengal: चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विरोधी गुटों को निर्देश दिया है कि वे पश्चिम बंगाल उपचुनाव के दौरान पार्टी के नाम और “फूल और घास” वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल ना करें। आयोग ने उनसे शुक्रवार सुबह तक अपनी पसंद के नाम और चुनाव चिह्न जमा करने को कहा है।

अंतरिम आदेश में, आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के नेताओं की बात सुनने के बाद कहा कि ‘चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968’ के प्रावधानों के तहत इस मामले पर चुनाव आयोग को ठोस फैसला लेने की जरूरत है। अंतरिम आदेश में कहा गया, “रिकॉर्ड पर मौजूद सभी जानकारियों पर ठीक से विचार करने के बाद आयोग का मानना ​​है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में दो विरोधी गुट हैं – एक का नेतृत्व सुश्री ममता बनर्जी कर रही हैं और दूसरे का नेतृत्व श्री अरूप रॉय कर रहे हैं।”

आयोग ने कहा, “हर गुट खुद को असली पार्टी बता रहा है, इसलिए ‘चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968’ के पैरा 15 के तहत आयोग को इस मामले में ठोस फैसला लेना होगा।” आयोग ने कहा कि दोनों विरोधी गुटों को बराबरी का दर्जा देने और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए, और पिछली मिसालों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने मौजूदा उपचुनावों के मकसद से और विवाद के अंतिम फैसले तक लागू रहने वाला अंतरिम आदेश जारी किया है।

आयोग ने कहा, “श्री अरूप रॉय (याचिकाकर्ता) और सुश्री ममता बनर्जी (प्रतिवादी) के नेतृत्व वाले किसी भी गुट को ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ पार्टी का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही, किसी भी गुट को ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ के लिए आरक्षित ‘फूल और घास’ वाला चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं होगी।”

चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों गुट अपने-अपने गुटों के लिए जो भी नाम चाहें, उससे जाने जाएंगे। अगर वे चाहें तो अपनी मूल पार्टी ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ से जुड़ाव भी दिखा सकते हैं। साथ ही, दोनों गुटों को ऐसे अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे जिन्हें वे मौजूदा उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग की अधिसूचित ‘फ्री सिंबल’ (मुक्त चुनाव चिह्नों) की सूची में से चुनेंगे। “इसलिए, दोनों गुटों को निर्देश दिया जाता है कि वे 18.09.2026 को सुबह 11:00 बजे तक ये जानकारी दें। अपने गुटों के नाम जिनसे आयोग उन्हें पहचान सके (इसके लिए प्राथमिकता के क्रम में तीन विकल्प दें, जिनमें से कोई एक आयोग मंजूर कर सकता है) और उन गुटों के उम्मीदवारों (यदि कोई हों) को आवंटित किए जा सकने वाले चुनाव चिह्न।”

चुनाव आयोग ने कहा, “वे प्राथमिकता के क्रम में तीन ‘फ्री सिंबल’ के नाम बता सकते हैं, जिनमें से कोई एक आयोग उनके उम्मीदवारों को आवंटित कर सकता है।” पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों से पहले, दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया था।

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